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न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया

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न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया

हजारीबाग

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 की घोषणा के साथ हीं दिनांक 27/01/2026 से सदर अनुमण्डल, हजारीबाग के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आदर्ष आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में आपसी प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्षन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

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उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आदित्य पाण्डेय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग सदर अनुमण्डल ने नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निष्पक्ष चुनाव के आचरण एवं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हजारीबाग जिला के सदर अनुमण्डल के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी की है। किसी भी व्यक्ति/संगठन/अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस़्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता हेै। The Jharkhand Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर/पम्पलेट चिपकाना, झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंधन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। किसी की व्यक्तिगत सम्पति पर सम्पति मालिक की लिखित अनुमति/अनापत्ति के बिना नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, झंडा लगाने, होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध के करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पॉंच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें। कोई भी व्यक्ति/संगठन/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो, आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, जो किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विषेष के विरूद्व ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्व संदेष, का प्रयोग व्हाटसएप/ फेसबुक/ टिव्टर/ इंस्टाग्राम/ अथवा सोषल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएँ आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्ष आचार संहिता का उल्लंधन होता हो। उक्त का उल्लंधन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी। कोई भी व्यक्ति/संगठन/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगें एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगें। कोई भी व्यक्ति/संगठन/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगें और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगें।

सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, किसी भी सरकारी भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाऐगा। किसी भी अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो। प्रदुषण फैलाने वाले प्रचार सामाग्रियों यथा-प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाऐगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सी हथियार लेकर नहीं चलेंगे एवं आग्नेयास़्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य कोई घातक हथियार का प्रदर्षन नहीं करेंगे। परन्तु उल्लेखनीय है कि यह आदेश परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेष के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर षिथिल रहेगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन/ अभ्यर्थी के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के द्वारा जारी आदर्ष आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा / जुलूस / शादी / बारात पार्टी / शव-यात्रा / हाट-बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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