Ad image

सरकारी आदेशानुसार ड्यूटी नहीं कराते जामताड़ा के थानेदार

jharkhandnews024@gmail.com
5 Min Read
WhatsApp Group Join Now

सरकारी आदेशानुसार ड्यूटी नहीं कराते जामताड़ा के थानेदार

झारखंड न्यूज़ 24
जामताड़ा
मनीष बरणवाल

झारखण्ड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा जामताड़ा जिला कमिटी की एक आवश्यक बैठक गांधी मैदान जामताड़ा में हुई जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नीजेन कुमार भोक्ता ने की और इसका संचालन जिला सचिव बाटुल चंद्र महतो ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह उपस्थित थे।बैठक में जिन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कियागया उनमें झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में तत्काल संशोधन करके सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में बहल करने एवं 01 जनवरी , 1990 के पूर्व एवं बाद में सेवा निवृत चौकीदार दफादारों के आश्रितों को नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का प्रावधान कराना , ए सी पी/ एम ए सी पी का लाभ देना , सेवा काल में मृत चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर करना , बीट में ही ड्यूटी कराना ,यात्रा और ठहराव भत्ता का भुगतान कराना , योग्यता के आधार पर पदोन्नति करना , पुलिस की तरह ही चौकीदार दफादारों को भी13 माह का वेतन देना , माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , रांची द्वारा झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली __ 2015 में उल्लेखित प्रावधानों और चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के कारण झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त होने से जनहित और राज्यहित में बचाना, सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों को न्याय दिलाने हेतु तत्काल अध्यादेश जारी करना या झारखंड ग्राम चौकीदार ( संशोधन) विधेयक 2025 पारित कराना , और चौकीदारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में ही ड्यूटी कराना और बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट, रोड गश्ति और डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगाना , बकाया वर्दी भत्ता का भुगतन करना , प्रमुख है

- Advertisement -

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए झारखण्ड राज्य दफ़ादार चौकीदार पंचायत द्वारा रांची में 6 दिसम्बर कोआयोजित रैली प्रदर्शन और करो या मरो आंदोलन में जामताड़ा जिला के सभी चौकीदार दफादार सरदार पारिवारिक सदस्यों के साथ भाग लेंगे । बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि जनहित और राज्यहित में भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था बचाने हेतु झारखण्ड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके तबादला करने के संबंध में झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश को शिथिल करने हेतु तत्काल अध्यादेश जारी करें । न्याय होना ही काफी नहीं है , न्याय होते दिखना भी चाहिए । बीट से बाहर के अभ्यर्थी को चौकीदार के पद पर नियुक्ति करना और इनका तबादला बीट से बाहर करना चौकीदारी मैनुअल और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के खिलाफ तो है ही यह जनहित और राज्यहित के भी खिलाफ है । सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने और 01जनवरी , 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत चौकीदार दफादार दिग्वार घटवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16( 4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी किया जाए या झारखंड ग्राम चौकीदार ( संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया जाए। बैठक में जिलाध्यक्ष नीजेन कुमार भोक्ता ने कहा कि झारखण्ड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 5020 दिनांक 11 सितंबर , 2017 के द्वारा झारखंड के सभी उपायुक्त और सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि चौकीदार दफादारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के आलोक में ही ड्यूटी कराई जाय और बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट, रोड गश्ति और डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगाई जाय और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। लेकिन जामताड़ा जिला के किसी थाना में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है । चौकीदारों ने शिकायत की है कि थानेदार सरकारी आदेशानुसार ड्यूटी नहीं कराते है। बाटुल चंद्र महतो ने उपायुक्त से मांग की है कि ए सी पी/ एम ए सी पी का लाभ जल्द से जल्द दिया जाय । बैठक में बाटुल चंद्र महतो, मानिक राय, प्रबोध कुमार महतो , मंतोष भागती ,जीवल , गोपीनाथ, संदीप, राजीव महतो, बुधन महतो, नव हरि राय, परितोष कुमार महतो, सतीश मोची, बासुदेव राय, हरिपद मिर्धा, किशोर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *