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दुमका: मीट एवं मुर्गा दुकानों के लिए FSSAI के सख्त नियम, अनुपालन जरूरी नहीं तो कार्रवाई तय

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दुमका: मीट एवं मुर्गा दुकानों के लिए FSSAI के सख्त नियम, अनुपालन जरूरी नहीं तो कार्रवाई तय

दुमका/ शहर
अक्षय कुमार मिश्रा

दुमका जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मीट और मुर्गा दुकान संचालकों को चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के दुकान चलाना दंडनीय अपराध है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही कारोबार शुरू करें। इससे उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित मांस उपलब्ध होगा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी।
प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

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लाइसेंस से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र → संबंधित स्थानीय निकाय (नगर पालिका/पंचायत) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य।
खुले में बिक्री प्रतिबंधित → मांस को खुले में काटकर या लटकाकर बेचना पूरी तरह ممنوع।
अन्य दुकानों से दूरी → मीट दुकान सब्जी या मछली दुकान के पास नहीं होनी चाहिए।
धार्मिक स्थलों से दूरी → धार्मिक स्थल से कम से कम 50 मीटर दूर। यदि दुकान मुख्य द्वार के ठीक सामने है, तो न्यूनतम 100 मीटर दूरी अनिवार्य।
दरवाजा एवं दिखावट → दुकान का दरवाजा स्वतः बंद होने वाला हो और काले शीशे का हो, ताकि अंदर का नजारा बाहर से न दिखे।
दुकान की ऊंचाई → न्यूनतम 3 मीटर (वातानुकूलित दुकान में 2.5 मीटर)।
दीवार एवं फर्श → दीवारें फर्श से 5 फीट तक धोने योग्य टाइल्स से ढकी हों। फर्श पक्का, नॉन-स्लिप और कम से कम 5 सेमी स्लोप वाला हो।
उपकरण → मांस काटने के चाकू एवं औजार स्टेनलेस स्टील के हों।
साइन बोर्ड → बाहर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाएं, जिसमें बिक रहे मांस का प्रकार (जैसे मुर्गा, मटन आदि) अंकित हो।
प्रकाश एवं पानी → पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल की सुविधा अनिवार्य।
भंडारण → 48 घंटे से अधिक भंडारण के लिए 4-8 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर/फ्रीजर जरूरी।
मक्खीरोधी व्यवस्था → एयर कर्टेन, फ्लाई ट्रैप आदि से मक्खियों से बचाव सुनिश्चित करें।
वेंटिलेशन → क्रॉस वेंटिलेशन के साथ दुकान हवादार हो।सफाई के लिए गर्म पानी → उपकरण सफाई के लिए 82 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान वाला गर्म पानी उपलब्ध हो।
अभिलेख → कीट-नाशक उपायों एवं कर्मचारियों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमाण पत्र दुकान में रखें।
अपशिष्ट प्रबंधन → पशु अपशिष्ट का उचित निपटान और पैडल वाले ढक्कनयुक्त कूड़ेदान अनिवार्य।

ये नियम FSSAI के Schedule 4 (Part IV) के अनुरूप हैं, जो मीट दुकानों में स्वच्छता, सुरक्षा एवं उपभोक्ता स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। दुकानदारों से अपील है कि शीघ्र अनुपालन करें, अन्यथा जुर्माना, दुकान सीलिंग या अन्य कार्रवाई हो सकती है।
FSSAI अनुपालन वाली आधुनिक मीट दुकानों के उदाहरण:88371d,660d52,527d0b
स्वच्छ एवं मानक अनुरूप दुकानें न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित हैं, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ाती हैं। दुमका के दुकानदारों को सलाह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क कर लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करें।

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