धनबाद की बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में सभी आरोपी बरी
धनबाद-
आठ साल से अधिक समय तक चले बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 एमपी–एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्दश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय दिया। वहीं, फैसले से असंतुष्ट नीरज सिंह के भाई और पूर्व मंत्री अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि वे इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। यह मामला 21 मार्च 2017 की उस भयावह शाम से जुड़ा है, जब धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह, उनके ड्राइवर घल्टू महतो, पी.ई. अशोक यादव और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के बाद पूरे झरिया और धनबाद में सनसनी फैल गई थी। घटना के दो दिन बाद, 23 मार्च 2017 को अभिषेक सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें तत्कालीन झरिया विधायक संजीव सिंह समेत कई अन्य नामजद किए गए। जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए नाम भी अभियुक्तों की सूची में शामिल किए गए। पुलिस ने संजीव सिंह, धनजी सिंह, संजय सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, पंकज सिंह, शूटर अमन सिंह, सतीश सिंह, कुर्बान अली और सागर सिंह को गिरफ्तार किया था। 4 अगस्त 2017 को इस मामले में आरोप तय किए गए थे।करीब आठ साल, पांच महीने और पांच दिन बाद आए इस फैसले ने एक ओर जहां अभियुक्त पक्ष को राहत दी है, वहीं पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में अब भी हाईकोर्ट की ओर देख रहा है।