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हाईकोर्ट ने बालू घाटों की नीलामी पर लगाई रोक

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रांची-

राज्य सरकार द्वारा PESA कानून के अनुपालन में लापरवाही के चलते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई में अदालत ने राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी।हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामला आदिवासी समुदाय के अधिकारों और PESA कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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राज्य प्रमुख
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हंसराज चौरसिया स्वतंत्र स्तंभकार और पत्रकार हैं, जो 2017 से सक्रिय रूप से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत स्वतंत्र प्रभात से की और वर्तमान में झारखंड दर्शन, खबर मन्त्र, स्वतंत्र प्रभात, अमर भास्कर, झारखंड न्यूज़24 और क्राफ्ट समाचार में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। साथ ही झारखंड न्यूज़24 में राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर (2024–26) कर रहे हंसराज का मानना है कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ को व्यवस्था तक पहुंचाने का सार्वजनिक दायित्व है। उन्होंने राजनीतिक संवाद और मीडिया प्रचार में भी अनुभव हासिल किया है। हजारीबाग ज़िले के बरगड्डा गाँव से आने वाले हंसराज वर्तमान में रांची में रहते हैं और लगातार सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक विमर्श और जन मुद्दों पर लिख रहे हैं।
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