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हजारीबाग सदर अनुमंडल में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

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हजारीबाग-

द मिलाद-उन-नबी के मौके पर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के संयुक्त आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।अनुमंडल दंडाधिकारी बैद्यनाथ कामती (प्रभारी), सदर हजारीबाग ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 4 सितम्बर की सुबह 6 बजे से प्रभावी होकर 6 सितम्बर तक लागू रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना वर्जित होगा। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से भड़काऊ संदेश, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या लाठी-डंडा लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर के माध्यम से किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले भाषण नहीं दिए जा सकेंगे। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन भी मान्य नहीं होगा। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस बल, पदाधिकारी, ड्यूटी पर तैनात कर्मी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य प्रमुख
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हंसराज चौरसिया स्वतंत्र स्तंभकार और पत्रकार हैं, जो 2017 से सक्रिय रूप से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत स्वतंत्र प्रभात से की और वर्तमान में झारखंड दर्शन, खबर मन्त्र, स्वतंत्र प्रभात, अमर भास्कर, झारखंड न्यूज़24 और क्राफ्ट समाचार में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। साथ ही झारखंड न्यूज़24 में राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर (2024–26) कर रहे हंसराज का मानना है कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ को व्यवस्था तक पहुंचाने का सार्वजनिक दायित्व है। उन्होंने राजनीतिक संवाद और मीडिया प्रचार में भी अनुभव हासिल किया है। हजारीबाग ज़िले के बरगड्डा गाँव से आने वाले हंसराज वर्तमान में रांची में रहते हैं और लगातार सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक विमर्श और जन मुद्दों पर लिख रहे हैं।
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