हजारीबाग-
ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के संयुक्त आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।अनुमंडल दंडाधिकारी बैद्यनाथ कामती (प्रभारी), सदर हजारीबाग ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 4 सितम्बर की सुबह 6 बजे से प्रभावी होकर 6 सितम्बर तक लागू रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना वर्जित होगा। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से भड़काऊ संदेश, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या लाठी-डंडा लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर के माध्यम से किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले भाषण नहीं दिए जा सकेंगे। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन भी मान्य नहीं होगा। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस बल, पदाधिकारी, ड्यूटी पर तैनात कर्मी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।