विष्णुगढ़ में चला कानूनी जागरूकता अभियान, बच्चों को बताए गए उनके अधिकार
बाल श्रम, पोक्सो कानून और साइबर अपराध से बचाव की दी गई जानकारी, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर भी चला जागरूकता अभियान
हजारीबाग |
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) हजारीबाग द्वारा विष्णुगढ़ प्रखंड के बकसपुरा पंचायत में 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड के पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) ने किया।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय बकसपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल श्रम, डायन-भूत प्रतिषेध कानून, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, मोटर वाहन कानून समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बताया गया कि छोटे-छोटे विवादों का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपसी बातचीत और समझौते से निःशुल्क कराया जा सकता है। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई।
इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत और मासिक लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया से भी लोगों को अवगत कराया गया। उपस्थित विद्यार्थियों और ग्रामीणों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में भी जानकारी दी गई।
इसी क्रम में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर बचपन का अधिकार दिलाना है।
कार्यक्रम में रीना कुमारी, पार्वती कुमारी, अंशु वर्मा, रौशन यादव सहित कई पैरा लीगल वॉलंटियर्स मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी शामिल हुए।यह लेख समाचार पोर्टल, अखबार और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उपयुक्त है।

